COVID-19: लखनऊ में अब कोचिंग, जिम, पूल, क्लब, मल्टीप्लेक्स भी बंद, DM ने जारी किया आदेश

तीसरी लहर
(फाइल फोटो)

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार को सभी तरह के कोचिंग सेंटर और इंस्‍टीट्यूट को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ समेत यूपी के सभी स्कूल और कॉलेजों में शैक्षणिक कार्यों को आगामी 22 मार्च तक स्थगित करने का निर्देश दिया था।

मुख्‍यमंत्री के आदेश के बावजूद लखनऊ में कुछ कोचिंग सेंटर और निजी संस्थान अभी भी स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। इसे देखते हुए रविवार को जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सभी निजी कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट को अग्रिम 22 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसे तत्‍काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। अगर इस बीच कोई भी संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद न रहा तो उस पर भारतीय दंड संहित की धारा 188 के अंर्तगत कार्रवाई की जाएगी।

वहीं अपने एक अन्‍य आदेश में आज जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ के सभी सिनेमा हॉल, मल्‍टीप्‍लेक्‍स, क्‍लब, डिस्‍को, स्विमिंग पूल और जिम को अगामी 31 मार्च तक बंद करने को कहा है।

रविवार को 22 मार्च तक कोचिंग बंद रखने के आदेश के बाद उन्‍होंने अपने एक दूसरे आदेश में सभी सिनेमा हॉल, मल्‍टीप्‍लेक्‍स, क्‍लब, डिस्‍को, स्विमिंग पूल और जिम के मालिक व संचालकों बंदी का कडा़ई से पालन करने को कहा है। वहीं आदेश का उल्‍लंघन करने वालों पर भी भदवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरूवार को बैठक कर प्रदेश भर में सभी निजी और सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बंद करने के निर्देश दे दिए थे। हालांकि कुछ प्रमुख सचिव शिक्षा अनुराधा शुक्ला ने जिन स्कूलों में परीक्षा पहले से निर्धारित हो गईं हैं उन्हें सतर्कता बरते हुए परीक्षा करवाने के निर्देश दिए थे।

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जिसमें दो परीक्षार्थियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी, हर फर्नीचर को सेनेटाइजर से साफ करना। दरवाजों और हैंडल को सेनेटाइजर से साफ करवाना व शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। साथ ही डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार सभी निर्देशों के पालन के कड़े आदेश दिए हैं।

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