राजस्‍थान हाई कोर्ट ने दी इजाजत, पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में होगी दोबारा जांच

राजस्थान हाई कोर्ट

आरयू वेब टीम। 

गो तस्‍करी का आरोप लगाकर राजस्‍थान में पहलू खान को पीट-पीटकर मार डालने से जुड़े मामले में राजस्‍थान हाई कोर्ट अहम निर्देश दिया है। मॉब लिंचिंग के इस मामले की दोबारा जांच के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है। अब दोबारा जांच बिठाई जाएगी। पहलू खान मामले में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि इस मामले की एक बार फिर से जांच होनी चाहिए।

राजस्थान पुलिस ने पहलू खान मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पुलिस ने पहलू खान को गो तस्करी मामले में आरोपी बनाया था। इस मामले में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि चार्जशीट फाइल हो गई है, लेकिन इस मामले की एक बार फिर से जांच होनी चाहिए।

दाखिल की गई थी चार्जशीट

दो साल पहले राजस्थान में गो रक्षकों द्वारा पीट-पीट कर मौत के घाट उतारे गए डेयरी किसान पहलू खान और उनके बेटों के खिलाफ पुलिस ने गो-तस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में उस पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम भी शामिल है, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल बहरोड़ के पास हुई घटना के दौरान मवेशी ले जाने के लिए हुआ था।

पिछले दिनों तैयार की गई नई चार्जशीट

दो साल पहले हुई इस घटना के समय राज्य में भाजपा की सरकार थी और वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थीं। अलवर में लिंचिंग के जिस मामले ने पूरे देश को हिला दिया था, अब उस पर गहलोत सरकार ने नई चार्जशीट दायर की, जिसमें मृत पहलू खान पर गो-तस्करी का आरोप लगाया गया है। डेयरी चलाने वाले पहलू खान को 1 अप्रैल 2017 को बहरोड़ के पास गो-रक्षकों की एक भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। इस बार दायर की गई चार्जशीट में उस पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम दर्ज है, जिसकी गाड़ी को पशुओं को लाने-ले जाने के लिए इस्‍तेमाल किया गया था।

पुलिस ने 29 मई 2019 को बहरोड़ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्‍ट्रेट की अदालत में चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 लगाई गई है। इस चार्जशीट में पहलू खान के बड़े बेटे इरशाद और उसके छोटे बेटे आरिफ का नाम भी शामिल है।

वसुंधरा सरकार ने भी दायर की थी चार्जशीट

उल्‍लेखनीय है कि इसी मामले में पिछले साल तत्‍कालीन वसुंधरा सरकार ने दो चार्जशीट दायर की थी। पहली उस भीड़ के खिलाफ जिसने पहलू खान की हत्या कर दी थी और दूसरी खान और उसके परिवार के खिलाफ गायों की तस्करी मामले में केस दर्ज किया था। इसके अलावा भाजपा सरकार ने पहलू खान के सहयोगियों अजमत और रफीक के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। उस दौरान दायर की गई चार्जशीट में पिक-अप मालिक जगदीश प्रसाद के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई थी।

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उस दौरान एफआइआर दर्ज करने से पहले पुलिस ने पहलू खान के लिंचिंग मामले में आरोपित छह लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस का फैसला कथित तौर पर एक गौशाला के कर्मचारियों के बयानों और मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स पर आधारित था।

क्या है मामला

पहलू खान हरियाणा के नूंह जिले के जयसिंहपुर गांव का रहने वाला था। 1 अप्रैल 2017 को राजस्थान के बहरोड़ में तथाकथित गोरक्षों ने पहलू खान की पिटाई की थी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में 4 अप्रैल को उसने बहरोड़ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।