मुख्‍तार के छोटे बेटे उमर अंसारी को हेट स्‍पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

मुख्‍तार का बेटा उमर

आरयू वेब टीम। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुरुवार को मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी। अदालत ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज एक मामले में यह आदेश दिया। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्य आरोपित को मामले में नियमित जमानत दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और कहा था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपराध बनता है।

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बता दें कि चार मार्च, 2022 को मऊ जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआइआर में आरोप लगाया गया था कि तीन मार्च 2022 को पहाड़पुरा मैदान में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने एक सार्वजनिक बैठक में मऊ प्रशासन के साथ हिसाब-किताब करने का आह्वान किया है।

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