बिना इजाजत रैली करने पर भाजपा प्रत्‍याशी गौतम गंभीर के खिलाफ FIR

एफआइआर
गौतम गंभीर (फाइल फोटो।)

आरयू वेब टीम। 

लोकसभा चुनाव 2019 के तहत पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्‍याशी के गौतम गंभीर के खिलाफ पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई पुलिस ने पूर्वी जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देश पर की है।

चुनाव अधिकारी के. महेश ने बिना इजाजत लिए गंभीर की जनसभा करने को आचार संहिता का उल्लंघन माना और दिल्ली पुलिस को एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने लाजपत नगर थाने में गौतम गंभीर के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है।

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पुलिस ने स्‍थानीय मीडिया को बताया है कि गौतम गंभीर के खिलाफ शिकायत मिली और इस शिकायत पर डीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जॉइंट सीपी साउथ देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि डीपी एक्ट के तहत सजा के तौर पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना न भरने की सूरत में कोर्ट सजा तय करती है।

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मालूम हो कि गौतम गंभीर ने 25 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगपुरा इलाके में पहुंचे थे। यहां उन्‍होंने सुबह करीब 11 बजे जनसभा की थी, इस जनसभा की इजाजत नहीं ली गई थी। बिना परमिशन जनसभा करने की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंची, जिस पर आयोग ने संज्ञान लिया।

बता दें कि गंभीर के खिलाफ यह पहली शिकायत नहीं है, इससे पहले गंभीर के नामांकन में दी गई जानकारी पर भी सवाल उठाए जा चुके हैं। साथ ही दो वोटर आइडी कार्ड रखने के आरोप भी गंभीर पर लगे हैं। गंभीर के सामने चुनाव लड़ रहीं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अतिशि ने 30 हजारी कोर्ट में गौतम गंभीर पर दो वोटर आइडी कार्ड रखने की शिकायत दर्ज कराई है।

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